माननीय मुख्यमंत्री जी
श्री विष्णु देव साय
माननीय परिवहन मंत्री
श्री केदार कश्यप
माननीय सचिव एवं परिवहन आयुक्त
श्री एस प्रकाश (आईएएस)
माननीय अपर परिवहन आयुक्त
श्री डी रविशंकर (आईपीएस)
आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
विभाग यह सुनिश्चित करता है कि लोगों की सुरक्षा के लिए सड़क परिवहन नियमों का पालन और प्रचार-प्रसार किया जाए।
छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन नियमों का पालन और प्रचार-प्रसार करना है।
यह विभाग राज्य में जन सुविधा और वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन और निगरानी करता है।
छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है जिसने 'वाहन 4.0' (वाहन पंजीकरण के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल) और 'सारथी 4.0' (ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल) को सफलतापूर्वक लागू किया है।